पैन से आधार जोड़ने में अब नहीं होगी परेशानी, जानें पूरी खबर

एम4पीन्यूज,चंडीगढ़। आधार को पैन से लिंक करने के लिए भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फैसेलिटी लेकर आया है। टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये फैसेलिटी दी गई है। इसके लिए धारक के पैन और आधार … Read more

Dec 05, 2025 08:55 PM IST
Ad