Thursday

10-04-2025 Vol 19

पियक्कड़ों के आए बुरे दिन, आज से हाईवे पर नहीं मिलेगी शराब

एम4पीन्यूज़,दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें कल से बंद करनी पड़ेंगी, लेकिन 20,000 तक की आबादी वाले इलाकों और सिक्किम, मेघालय व हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को इससे छूट होगी. कोर्ट के इस फैसले से सरकार को सात हजार करोड़ का नुकसान होगा.

कोर्ट के इस फैसले का असर दिल्ली के 65 दुकानों पर पड़ेगा. खबर है कि आज इन इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा. दिल्ली में स्टेट हाईवे के निकट 500 मीटर के दायरे में स्थित करीब 50 पबों, रेस्त्राओं और होटलों में आज से शराब नहीं मिलेगी.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 65 शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक अप्रैल से देश में राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों, पबों, होटलों और बारों में शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी.

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजमार्गों, अधिकतर एनएच-8 पर स्थित शराब की दुकानों, पबों, रेस्त्राओं और होटलों में शराबबंदी सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है.

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